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केपी गोसावी का बयान दर्ज करने संबंधी याचिका कोर्ट ने की खारिज - क्रूज ड्रग्स मामला

एनडीपीएस(NDPS) कोर्ट ने केपी गोसावी का बयान दर्ज करने संबंधी एनसीबी(NCB) की याचिका को खारिज कर दी और पुणे कोर्ट जाने की सलाह दी है.

याचिका की खारिज
याचिका की खारिज

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Published : Nov 16, 2021, 1:42 PM IST

मुंबई:विशेष एनडीपीएस अदालत ने क्रूज ड्रग्स मामले में प्रमुख गवाह केपी गोसावी का बयान दर्ज करने के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(NCB) की याचिका खारिज कर दी है. एनडीपीएस कोर्ट ने एनसीबी को पुणे कोर्ट जाने की सलाह दी है. एनसीबी ने यरवदा सेंट्रल जेल जाकर केपी गोसावी का जवाब रिकॉर्ड करने की अनुमति मांगी थी.

गोसावी को पुणे पुलिस ने कुछ दिन पहले 2018 में धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया है. गोसावी फिलहाल पुणे पुलिस की हिरासत में है. न्यायाधीश वी.वी. पाटिल ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि गोसावी फिलहाल पुणे पुलिस की हिरासत में है, एनसीबी को अपना जवाब दर्ज करने के लिए पुणे की अदालत में आवेदन करना चाहिए.

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एनसीबी के वकील अद्वैत सेठना ने तर्क दिया कि केपी गोसावी मामले में एक स्वतंत्र गवाह हैं. हम सीआर क्रूज ड्रग्स मामले में चार्जशीट दाखिल करना चाहते हैं. इसलिए हम धारा 67 एनडीपीएस अधिनियम के तहत गोसावी का बयान दर्ज करना चाहते हैं. हमारे अधिकारी पुणे जेल जाएंगे और गोसावी का बयान दर्ज करेंगे. एनसीबी के वकील सेठना ने अदालत से पुणे जेल प्रशासन के सहयोग करने और उन्हें गोसावी का बयान दर्ज करने की अनुमति देने की मांग की थी.

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