मुंबई :महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के साकीनाका इलाके में 34 वर्षीय महिला के साथ टेंपो के अंदर बलात्कार एवं निर्दयता से हमला किया गया था. इलाज के दौरान पीड़िता की शनिवार को मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया है, वहीं अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है.
एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने 'मुंबई में इस बर्बर घटना जहां एक महिला के साथ बलात्कार और क्रूरता की गई थी' गंभीरता से संज्ञान लिया है.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया है और संबंधित अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह इस घटना से 'हैरान' हैं.
इस घटना को 'दुखद और हैरान करने वाला' बताते हुए, गृह मंत्री दीप वालसे-पाटिल ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी.
मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि घाटकोपर में बीएमसी के राजावाड़ी अस्पताल में 'पीड़ित बेहोश है और उसका इलाज किया जा रहा है.'
शिवसेना एमएलसी डॉ मनीषा कायंडे ने अस्पताल का दौरा किया और बताया कि पीड़िता की सर्जरी हुई है और वह अभी भी गंभीर है.
उन्होंने बाद में मीडियाकर्मियों से कहा, सूचना के अनुसार, पीड़िता शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं. यह कृत्य एक व्यक्ति द्वारा किया गया है या अधिक यह ज्ञात नहीं है और यह जांच का विषय है.
पुलिस के मुताबिक पहले महिला के साथ रेप किया गया और रॉड से पीटा गया था. फिर रेपिस्ट ने कथित तौर पर उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा मार दिया, वहां से निकलने से पहले बॉडी को सुनसान जगह पर फेंक दिया.
घटना उत्तर-पश्चिम मुंबई के साकीनाका इलाके के खैरानी रोड पर गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात को हुई.
फोन करने वाले ने कंट्रोल रूम को सूचना दी तो पुलिस वहां पहुंची और शुक्रवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे खून से लथपथ महिला को बरामद किया.
पुलिस ने गंभीर हालत में पीड़िता को तुरंत घाटकोपर के बीएमसी के राजावाड़ी अस्पताल पहुंचाया, और देशमुख ने कहा, 'वह उपचाराधीन है.'
साकीनाका पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बलवंत देशमुख ने कहा कि स्थानीय निवासी 45 वर्षीय मोहन चव्हाण के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी को नृशंस अपराध के घंटों बाद गिरफ्तार किया गया था.
उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 376, 323 और 504 के तहत आरोप लगाए गए हैं और पुलिस टीम उससे पूछताछ कर रही है.
पुलिस अपने बयान दर्ज करने के लिए महिला के होश में आने का इंतजार कर रही है. वे आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं और क्षेत्र में संभावित गवाहों से पूछताछ जारी है.
इस घटना की महाराष्ट्र विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरहे, कई महिला कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने कड़ी निंदा की. कई लोगों ने शक्ति अधिनियम को तत्काल पारित करने की मांग की, जो बलात्कार के लिए मौत की सजा का प्रस्ताव करता है.
कायंडे ने मुख्यमंत्री से पीड़िता के समुचित इलाज और पुनर्वास के लिए राज्य की मनोधैर्य योजना के तहत आर्थिक सहायता देने की अपील की.
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10 सितंबर से शुरू हुए राज्य के सबसे बड़े गणेशोत्सव की पूर्व संध्या पर लोगों को झकझोरने वाले अपराध में गिरफ्तार आरोपियों के अलावा अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच और संभावित संलिप्तता की निगरानी पुलिस के शीर्ष अधिकारी कर रहे हैं.
'शक्ति अधिनियम' पारित करने की मांग
इस घटना की महाराष्ट्र विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरहे, कई महिला कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने कड़ी निंदा की, कई लोगों ने शक्ति अधिनियम (Shakti Act) को तत्काल पारित करने की मांग की, जिसमें बलात्कार के लिए मौत की सजा का प्रस्ताव है. शिवसेना MLC डॉ मनीषा कायंडे ने सीएम से पीड़ित लोगों को वित्तीय सहायता देने की अपील भी की है.