मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को सीएम उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी करने के मामले में जमानत मिल गई. इसके बाद आज प्रेस वार्ता में राणे ने कहा कि शिवसेना नेतृत्व से कोई डर नहीं लगता. इसी से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में बॉम्बे हाईकोर्ट में राणे की याचिका पर सुनवाई हुई. सरकार ने राणे के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने की बात कही. संक्षिप्त सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख निर्धारित कर दी.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी भाजपा नेताओं-अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था. शिवसेना विधायकों द्वारा मौखिक रूप से धमकी दिए जाने के बारे में राणे ने कहा, 'मैं हैरान हूं, क्या उन्होंने कभी एक चूहा भी मारा होगा.'
शिवसेना से डर नहीं, गुस्से का किया इजहार
महाड स्थित एक अदालत से मंगलवार को जमानत मिलने और बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय से राहत पाने के बाद राणे ने संवाददाताओं से कहा कि वह राज्य में सत्ताधारी शिवसेना से नहीं डरते. राणे ने कहा, 'मैं किसी से नहीं डरता और मैं पीछे नहीं हट रहा. मेरे शब्द मुख्यमंत्री (उद्धव ठाकरे) के खिलाफ गुस्से का इजहार थे जो भारत की आजादी का वर्ष भूल गए थे. मैंने संवाददाताओं से सिर्फ वह कहा था जो वह पहले कह चुके हैं, इसलिए यह अपराध कैसे हो सकता है.'
सीएम योगी पर ठाकरे की टिप्पणी
यह पूछे जाने पर कि वह महाराष्ट्र की शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन सरकार की आलोचना कैसे करेंगे, उन्होंने कहा, 'मैं अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर उनकी आलोचना करूंगा.' राणे ने कहा कि ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेश दिया था कि 'सेनाभवन' (मुंबई स्थित पार्टी मुख्यालय) पर हमला करने वाले लोगों के जबड़े तोड़ दें. उन्होंने दावा किया कि ठाकरे ने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सैंडल से पिटाई की जानी चाहिए.
उद्धव सरकार को घेरेंगे
केंद्रीय मंत्री राणे ने कहा, 'उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बेशर्म कहा था. उन्होंने कहा था कि वह जानबूझकर शाह के बारे में असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. कितनी सभ्य भाषा है.' राणे ने कहा, 'शिवसेना के मुताबिक अगर मैं एक गैंगस्टर था, उसी पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था. क्या पार्टी के लिए यह ठीक था?' उन्होंने कहा, 'मैं चुप नहीं बैठूंगा. आने वाले दिनों में हम सभी संसदीय साधनों और कानूनी शक्तियों का उपयोग कर एमवीए सरकार को घेरेंगे.'
इससे पहले आज महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी को लेकर नासिक में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी.
न्यायमूर्ति एस एस शिन्दे और न्यायमूर्ति एन जे जामदार की खंडपीठ राणे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें नासिक में दर्ज प्राथमिकी और भविष्य में दर्ज किए जा सकने वाले अन्य सभी मामलों को निरस्त करने का आग्रह किया गया है. राणे ने मंगलवार को दायर अपनी याचिका में गिरफ्तारी से संरक्षण दिए जाने का भी आग्रह किया है.