मुंबई: महाराष्ट्र में मुंबई की एक अदालत ने साल 2019 में एक उपनगरीय लोकल ट्रेन में एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में 49 वर्षीय व्यक्ति को बड़ी ही हैरान करने वाली सजा सुनाई है. अदालत ने उस व्यक्ति को दोषी पाया और सिर्फ एक दिन की सजा सुनाई. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बीके गवांडे ने चार दिसंबर के अपने आदेश में कहा कि यह जघन्य अपराध है.
मामले के अनुसार, 13 अगस्त 2019 को जब महिला पश्चिम रेलवे की एक लोकल ट्रेन में यात्रा कर रही थी, तब आरोपी ने उसके साथ कई बार छेड़छाड़ की. इसके बाद महिला और उसके भाई ने आरोपी को डांटा और वे उसे बांद्रा रेलवे पुलिस थाने ले गए.