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महाराष्ट्र : PFI सदस्यों की गिरफ्तारी के मामले में आरोप पत्र के लिए 30 दिन की मोहलत - maharashtra ats

जांच एजेंसी ने विशेष अदालत में याचिका दाखिल करके आरोप पत्र दायर करने के लिए 90 दिन की मोहलत मांगी थी. याचिका में दावा किया गया था कि जांच अब भी जारी है. हालांकि, न्यायाधीश ए.एम. पाटिल ने जांच एजेंसी को आरोप पत्र दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया.

Mumbai Court
मुंबई कोर्ट

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Published : Dec 17, 2022, 7:28 PM IST

मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियों और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में गिरफ्तार प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पांच सदस्यों के मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते को शनिवार को 30 दिन की मोहलत दी. इन पांच व्यक्तियों समेत 20 लोगों को एटीएस ने इस साल सितंबर में राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी के तहत छापेमारी के दौरान पकड़ा गया था.

जांच एजेंसी ने विशेष अदालत में याचिका दाखिल करके आरोप पत्र दायर करने के लिए 90 दिन की मोहलत मांगी थी. याचिका में दावा किया गया था कि जांच अब भी जारी है. हालांकि, न्यायाधीश ए.एम. पाटिल ने जांच एजेंसी को आरोप पत्र दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया. देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में सितंबर में कई राज्यों में कट्टरपंथी इस्लामी संगठन ‘पीएफआई’ और उससे संबद्ध समूहों के 100 से अधिक पदाधिकारियों के विरुद्ध छापे मारे गए थे.

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