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कानपुर कोर्ट ने एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को सुनाई एक वर्ष कैद और जुर्माने की सजा

कानपुर एसीएम कोर्ट ने एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को एक साल की कैद और 1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

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Published : Aug 8, 2022, 3:34 PM IST

Updated : Aug 8, 2022, 4:13 PM IST

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एमएसएमई मंत्री राकेश सचान

कानपुर: अवैध असलहों को रखने के मामले में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान सोमवार को फिर कोर्ट में हाजिर हुए. कोर्ट ने एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को एक साल की कैद और 1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. एसीएम कोर्ट से मंत्री राकेश सचान को जमानत भी मिल गई है. बार एसोसिएशन क़े अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि अब एमएसएमई मंत्री अपनी सजा संबंधी फैसले क़े खिलाफ अपर कोर्ट में अपील कर सकेंगे.

आरोप है कि कोर्ट की कार्यवाही के दौरान शनिवार को राकेश सचान के वकील कोर्ट परिसर से आदेश की कॉपी छीन कर फरार हो गए थे. उसके बाद राकेश सचान भी कोर्ट से फरार हो गए थे लेकिन आज फिर कोर्ट में राकेश सचान को हाजिर होना पड़ा. राकेश सचान को सुबह 10:00 बजे आना था, लेकिन वो 12:30 के आसपास कोर्ट परिसर में पहुंच गए थे. कोर्ट ने उन्हें एक साल की कैद और 1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. अब वह इस मामले को लेकर अपर कोर्ट में अपील दाखिल कर सकेंगे.

Last Updated : Aug 8, 2022, 4:13 PM IST

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