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MP News: अवैध तरीके से प्लास्टिक ग्रेन्यूल आयात करने पर इंदौर में व्यापारी गिरफ्तार, साढ़े 6 करोड़ का लगा जुर्माना

इंदौर के एक व्यापारी को कस्टम डिपार्टमेंट की टीम ने गिरफ्तार किया है. ये गिरफ्तारी अवैध तरीके से प्लास्टिक ग्रेन्यूल आयात करने पर की गई. व्यापारी पर साढ़े 6 करोड़ रुपये से ज्यादा जुर्माना किया गया है.

indore Fraud in import of plastic granules
इंदौर में व्यापारी गिरफ्तार, साढ़े 6 करोड़ का लगा जुर्माना

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 14, 2023, 8:27 AM IST

इंदौर।कस्टम डिपार्टमेंट के पास अवैध तरीके से इंपोर्ट के मामले सामने आ रहे हैं. इंदौर में ऐसे ही एक मामले के तहत प्लास्टिक ग्रेन्यूल का अवैध तरीके से आयात करने का मामला कस्टम डिपार्टमेंट की टीम ने पकड़ा है. सीमा शुल्क एवं कस्टम के अधिकारियों ने छापा मारकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस मामले में आरोपी पर 6 करोड़ 67 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है. इससे प्लास्टिक ग्रेन्यूल का व्यापार करने वालों में हड़कंप है. आरोपी से पूछताछ के आधार पर कुछ और गिरफ्तारी भी हो सकती है.

व्यापारी के परिसर में छापा :दरअसल, सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय को सूचना मिली थी कि इंदौर में मेसर्स केआरएम प्लास्टिक्स एलएलपी के कारखाने और उनके भागीदारों के पंजीकृत परिसर में अवैध तरीके से आयात किया गया करोड़ों रुपए का प्लास्टिक ग्रेन्यूल छुपाकर रखा गया है. ये सूचना मिलने के बाद जब कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने परिसर की तलाशी ली तो पाया गया कि कि मेसर्स केआरएम प्लास्टिक्स एलएलपी फर्म में पार्टनर उत्कर्ष भावे ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत पीपी ग्रेन्यूल्स का गलत तरीके से आयात किया है.

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न्यायिक हिरासत में भेजा :टीम ने जांच में पाया कि इस मामले में भारत सरकार के साथ धोखाधड़ी करते हुए आरोपी ने करोड़ों रुपए के सरकारी राजस्व का नुकसान किया है. लिहाजा, सीमा शुल्क नियम के अनुसार धोखाधड़ी से किए गए आयात की कुल शुल्क राशि लगभग 6 करोड़ 67 लाख रुपए बनती है. इस मामले में आरोपी को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया. मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 27 सितंबर 2023 तक न्यायिक हिरासत मे रखने का आदेश दिया है.

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