नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग के आरोपी और जेल में बंद अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी डॉक्टर बिल्किस शाह को जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने बिल्किस शाह को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
बीते 20 मार्च को कोर्ट ने शब्बीर शाह की पत्नी डॉक्टर बिल्किस शाह के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सितंबर 2020 में ईडी ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी ने पूरक चार्जशीट में डॉक्टर बिल्किस शाह को आरोपी बनाया था.
मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी ने अपने पहले की चार्जशीट में शब्बीर शाह के अलावा हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी को आरोपी बनाया था. चार्जशीट के मुताबिक डॉक्टर बिल्किस शाह ने असलम वानी से तीन बार में दो करोड़ आठ लाख रुपये लेने की बात कबूल की थी. चार्जशीट में डॉक्टर बिल्किस पर शब्बीर शाह की मदद करने का आरोप लगाया गया है.