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मनी लाउंड्रिंग की आरोपी और शब्बीर शाह की पत्नी बिल्किस शाह को जमानत मिली

मनी लाउंड्रिंग की आरोपी और अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी डॉक्टर बिल्किस शाह को जमानत मिल गई है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी है.

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Published : Oct 29, 2021, 7:27 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग के आरोपी और जेल में बंद अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी डॉक्टर बिल्किस शाह को जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने बिल्किस शाह को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

बीते 20 मार्च को कोर्ट ने शब्बीर शाह की पत्नी डॉक्टर बिल्किस शाह के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सितंबर 2020 में ईडी ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी ने पूरक चार्जशीट में डॉक्टर बिल्किस शाह को आरोपी बनाया था.

मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी ने अपने पहले की चार्जशीट में शब्बीर शाह के अलावा हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी को आरोपी बनाया था. चार्जशीट के मुताबिक डॉक्टर बिल्किस शाह ने असलम वानी से तीन बार में दो करोड़ आठ लाख रुपये लेने की बात कबूल की थी. चार्जशीट में डॉक्टर बिल्किस पर शब्बीर शाह की मदद करने का आरोप लगाया गया है.

डॉक्टर बिल्किस ने 2013 के बाद कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया क्योंकि उसके पास अपनी निजी प्रैक्टिस और सैलरी के अलावा कोई दूसरी आमदनी नहीं थी.

शब्बीर शाह फिलहाल तिहाड़ जेल में दो मामलों में जेल में बंद है. एक मामला टेरर फंडिंग का है और दूसरा मनी लाउंड्रिंग का है. शब्बीर शाह के खिलाफ 2005 के मनी लाउंड्रिंग के केस में 2007 में केस दर्ज किया गया था. शब्बीर शाह को 25 जुलाई 2017 को ईडी ने गिरफ्तार किया था.

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