नई दिल्ली:एससी/एसटी इलाके में एमपीलैड (संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि) के उपयोग के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास (CPM MP John Brittas) ने इसे 'पक्षपातपूर्ण राजनीति' करार दिया है. नई गाइडलाइंस 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी.
2016 के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी सांसदों के लिए एमपीलैड के तहत अनुसूचित जाति (एसटी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) जनसंख्या की बहुलता वाले क्षेत्रों में विभिन्न विकास गतिविधियों के लिए 5 करोड़ रुपये की वार्षिक धनराशि का 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आवंटित करना अनिवार्य था.
दिलचस्प बात यह है कि इस 'अनिवार्य' शर्त को नवीनतम 2023 दिशानिर्देशों में एक 'सलाहकार' खंड के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के लिए MPLADs से धन के अनिवार्य आवंटन के लिए सांसदों के लिए यह अनिवार्य नहीं रह गया है.
सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि 'योजना को कमजोर करने का यह कपटपूर्ण तरीका अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी के लिए धन के आवंटन की जिम्मेदारी से बचने के लिए होगा.'
राज्यसभा सांसद ने कहा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश एससी/एसटी समुदाय के हितों के लिए हानिकारक हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान में एमपीलैड योजना विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे पेयजल सुविधा, सड़कों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट आदि के माध्यम से एससी-एसटी बसे हुए क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.
एमपीलैड के तहत एक सांसद के लिए पांच साल के लिए 25 करोड़ रुपये में से अनुसूचित जाति की आबादी के लिए 15 प्रतिशत का अनिवार्य आवंटन 3.75 करोड़ होगा. इसी तरह, एसटी आबादी के लिए 7.5 प्रतिशत पांच साल के समय में 1.87 करोड़ रुपये हो जाएगा.
इसे पक्षपातपूर्ण राजनीति करार देते हुए, ब्रिटास ने केंद्र सरकार से संशोधन को वापस लेने और मौजूदा प्रावधान को इस तरह बनाए रखने का आग्रह किया. उन्होंने सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को MPLADs के दायरे से बाहर करने के लिए भी केंद्र की आलोचना की.
उन्होंने कहा कि 'इस प्रतिगामी निर्णय के शिक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए दूरगामी परिणाम होंगे जहां सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.' उन्होंने कहा कि यह प्रतिगामी कदम तब भी उठाया गया है जबकि निजी ट्रस्टों को एमपीलैड के तहत धन के संवितरण के लिए विचार किया जा सकता है.'
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