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Modi Surname Case: पटना हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत, 12 जनवरी 2024 तक के लिए सुनवाई टली - Patna News

मोदी सरनेम को लेकर संसद सदस्यता गंवाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. उनकी याचिका पर अब इस साल सुनवाई नहीं होगी. कोर्ट ने 12 जनवरी 2024 तक के लिए सुनवाई टाल दी है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी

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Published : Jul 4, 2023, 1:52 PM IST

Updated : Jul 4, 2023, 6:50 PM IST

पटना:पटना हाइकोर्ट में मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई 12 जनवरी 2024 तक के लिए टल गई है. जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि निचली कोर्ट के आदेश पर रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर 15 मई 2023 तक के लिए रोक लगाते हुए राहुल गांधी को राहत दी थी.

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राहुल गांधी मामले में अगले साल तक रोक: गौरतलब है कि पटना की निचली अदालत ने उन्हें 12 अप्रैल, 2023 को मोदी सरनेम मामले में की गई टिप्पणी पर कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा था. निचली अदालत के उस आदेश के विरुद्ध राहुल गांधी ने आदेश को रद्द करने के लिए पटना हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी थी. इसके अनुसार उन्हें पटना की निचली अदालत में फिलहाल उपस्थित नहीं होना पड़ेगा.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत

गुजरात कोर्ट से मिल चुकी है सजा: गौरतलब है कि 2019 उन्होंने कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मोदी सरनेम को ले कर टिप्पणी की थी. इसी मामले में बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पटना के सिविल कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया था. इस मामले में सूरत की कोर्ट ने उन्हें दो वर्षों की सजा सुनाई थी, जिस कारण उन्हें अपनी संसद सदस्यता खोनी पड़ी थी. इस मामले पर अगली सुनवाई 12 जनवरी, 2024 की जाएगी.

राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत बरकरार : वहीं बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के वकील एस डी संजय ने कहा कि, राहुल गांधी ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई, जो पटना MP-MLA कोर्ट में चल रही है, उसे खारिज किया जाय. जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित रहती है, तब तक निचली अदालत में कोई कार्रवाई नहीं हो.

एस डी संजय ने कहा कि पटना के जिला न्यायालय ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. इसी बीच में गुजरात के जिला न्यायालय से एक फैसला आया, जिसमें राहुल गांधी को सजा हुई. सजा के खिलाफ उन्होंने (राहुल गांधी) हाईकोर्ट में अपील की. मामला लंबित है. इसलिए पटना हाईकोर्ट में राहुल ने कहा कि गुजरात में इसी मामले में उन्हें सजा हो चुकी है. इसलिए यह मामला नहीं बनता है. इस पर कोर्ट ने कहा कि यह मेरिट का मामला है. इसपर सुनवाई के बाद आदेश पारित होगा.

''कोर्ट ने पिछली सुनवाई में गुजरात हाईकोर्ट का आदेश आने तक पटना MP-MLA कोर्ट के किसी के फैसले पर रोक लगा दी थी. इसी पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने पूछा कि गुजरात हाईकोर्ट में क्या हुआ है. जवाब आया कि वहां पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है. तब कोर्ट ने कहा कि अभी हम लोग इंतजार करेंगे. जिसके बाद कोर्ट ने 12 जनवरी 2024 की तारीख दी.''- एस डी संजय, सुशील कुमार मोदी के वकील

क्या है पूरा मामला:बता दें कि साल 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटकर के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था. कांग्रेस नेता के इस बयान पर पहले गुजरात में मामला दर्ज कराया गया था. इस मामले में गुजरात कोर्ट से राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया था और दो साल की सजा सुनाई गई थी. जिसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी. वहीं, बिहार में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर किया था. उसी मामले में सुनवाई हो रही है.

Last Updated : Jul 4, 2023, 6:50 PM IST

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