मेवात :पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने एक मामले में 16 साल की उम्र में दूसरी शादी कर सुरक्षा की मांग करने वाली लड़की की काउंसलिंग के आदेश जारी किए हैं. हाई कोर्ट ने लड़की के नाबालिग उम्र (16) में दूसरी शादी करने को अवैध बताकर नव-विवाहित जोड़े को सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है.
यह पूरा मामला हरियाणा जिला मेवात (Mewat) का है. इस मुस्लिम जोड़े (Muslim Couple) ने सुरक्षा की मांग करते हुए कोर्ट को बताया कि उन्होंने घरवालों के खिलाफ जाकर शादी की है और उन्हें उनकी जान का खतरा है. नाबालिग लड़की ने कोर्ट में कहा कि उसने 16 साल की उम्र में दूसरी शादी की है, इसलिए उसको सुरक्षा दी जाए.