शिलांग: मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को ‘ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा’ के निर्माण के लिए जमीन की पहचान करने का निर्देश दिया है क्योंकि बड़े विमानों के उतरने की सुविधा के लिए शिलांग हवाई अड्डा को विस्तारित नहीं किया जा सकता है. मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी के नेतृत्व में उच्च न्यायालय की पीठ ने इस संबंध में मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिया.
पीठ ने एक आदेश में कहा, 'राज्य को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) या उमरोई हवाई अड्डा पर तैनात अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर इस मद में जमीन की पहचान का प्रयास करना चाहिए ताकि ‘ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा’ परियोजना के लिए वह जगह उपयुक्त होगी या नहीं, इस पर शुरुआती विचार जानने के लिए एएआई को आमंत्रित किया जा सके.' पीठ ने कहा कि जमीन की पहचान होने के बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाए. पीठ ने यह भी कहा कि पूरी प्रक्रिया सावधानी से संपन्न की जाए ताकि बिचौलियों को जमीन की कीमत बढ़ाने का मौका नहीं मिले.