नई दिल्ली: ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर 2013 के तहत आने वाली 800 से अधिक दवाओं और फॉर्मूलेशन की खुदरा कीमतें शनिवार से बढ़ जाएंगी, क्योंकि सेक्टर नियामक ने दवा कंपनियों को 1 अप्रैल से उनके द्वारा उत्पादित दवाओं और दवाओं की खुदरा कीमतों में वृद्धि करने की अनुमति दी है. रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की संयुक्त निदेशक (मूल्य निर्धारण) रश्मि तहिलियानी द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन में, सेक्टर रेगुलेटर ने दवा कंपनियों को पिछले साल के मुकाबले साल 2022 में होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) में हुई बढ़ोतरी के हिसाब से दाम बढ़ाने की इजाजत दी है.
सोमवार को रश्मि तहिलियानी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया कि आर्थिक सलाहकार, उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए थोक मूल्य सूचकांक (WPI) डेटा के आधार पर, डब्ल्यूपीआई में वार्षिक परिवर्तन 2021 में इसी अवधि की तुलना में कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान 12.1218 प्रतिशत के रूप में काम करता है.
ज्ञापन में कहा गया है कि यह डीपीसीओ 2013 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाने के लिए था. नतीजतन, दवा और दवा निर्माण कंपनियों को 1 अप्रैल (शनिवार) से अपनी दवाओं के खुदरा मूल्य में 12 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करने की अनुमति दी गई है.
औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 की धारा 16 के अनुसार, सरकार प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को या उससे पहले पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष के लिए वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के अनुसार अनुसूचित योगों के अधिकतम मूल्यों को संशोधित करेगी और हर वर्ष 1 अप्रैल को इसे अधिसूचित करेगी.
डीपीसीओ, 2013 की धारा 16 की उपधारा 2 के तहत दवा निर्माताओं को सरकार से बिना किसी पूर्वानुमति के पिछले कैलेंडर वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अप्रैल के महीने में एक वर्ष में एक बार निर्धारित फॉर्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) को बढ़ाने की अनुमति देता है. हालांकि, यदि दवा निर्माता WPI के आधार पर अपनी खुदरा कीमतों में संशोधन करते हैं, तो उन्हें 15 दिनों के भीतर सरकार को मूल्य संशोधन की सूचना देनी होगी अन्यथा सरकार उनके द्वारा ग्राहकों से ली गई अतिरिक्त राशि उनसे वसूल कर सकती है.