गाजीपुर: लंबे समय के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट से मुख्तार अंसारी को जमानत मिल गयी. मुख्तार अंसारी को जमानत मिलने की जानकारी मिलने के बाद उनके समर्थक काफी खुश हैं. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामसुध सिंह की अदालत ने मंगलवार को मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी.
मुख्तार अंसारी के मामले की सुनवाई के दौरान उनके नजदीकी लोग भी मौजूद थे. मुख्तार अंसारी ने हाइकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल कर बताया था कि गैंगस्टर एक्ट के तहत वह 27 मई 2009 से न्यायिक हिरासत में हैं और वर्तमान समय में बांदा जिला जेल में बंद हैं. इस पर हाइकोर्ट ने 11 जनवरी को आदेश दिया था कि आरोपी ने दो सप्ताह के अंदर ट्रायल कोर्ट में इस आदेश को प्रस्तुत किया जाता है, तो संबंधित न्यायालय से आदेश पारित किया जाए. इस पर मुख्तार के अधिवक्ता ने 20 जनवरी को दरख्वास्त दाखिल की थी.