जेल में ही मनेगा मनीष सिसोदिया नया साल नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शुक्रवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी है. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के वकील को सीबीआई मुख्यालय जाकर दस्तावेजों का परीक्षण करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है. कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वे दस्तावेजों के परीक्षण के लिए पर्याप्त अफसरों की तैनाती करें.
बता दें कि 21 नवंबर को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकीलों से कहा था कि आप मामले के ट्रायल में देरी करना चाहते हैं. 10 नवंबर को कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाज़त दी थी. 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था.
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25 अप्रैल को सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को भी आरोपी बनाया था. पूरक चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के अलावा जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उनमें बुची बाबू, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल शामिल हैं. बुची बाबू तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सी राव की बेटी के कविता के सीए रह चुके हैं.
बता दें कि सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने पहला चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे.
पहले चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं.
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