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अफगानिस्तान से आने वालों के लिए 14 दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य - mandatory 14-day institutional quarantine

सूत्रों के मुताबिक, अफगानिस्तान से निकाल कर भारत लाए गए दो लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनको दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अफगानिस्तान
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Published : Aug 24, 2021, 7:50 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अफगानिस्तान से आने वाले लोगों के लिए 14 दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि अफगानिस्तान से निकाल कर भारत लाए गए 146 लोगों में से दो के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया.

कोरोना संक्रमित पाए लोगों को दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल (एलएनजेपी) में भर्ती कराया गया है.

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से भारत वहां फंसे लोगों को निकालने का अभियान चला रहा है. आपात संकट को देखते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन लोगों के अनिवार्य प्री-बोर्डिंग आरटी-पीसीआर परीक्षण (वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य) से छूट की अनुमति दे दी है.

विदेश सचिव, गृह सचिव व नागरिक उड्डयन सचिव द्वारा जारी अधिकसूचना में कहा गया है कि चूंकि अफगानिस्तान से आने वाले लोगों की कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति अज्ञात है, और अफगानिस्तान में कोरोना संक्रमण की सटीक स्थिति वर्तमान में स्पष्ट नहीं है, इसलिए एहतियात के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि आने वाले व्यक्तियों को एलटीबीपी के छावला शिविर में न्यूनतम 14 दिनों के अनिवार्य क्वारंटीन से गुजरना होगा.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय अफगानिस्तान से आने वाली उड़ानों के बारे में आईटीबीपी को अग्रिम सूचना देगा. इस विस्तृत सूचना में यात्रियों का विवरण और विमानों ने आने का समय भी बताना होगा. यह जानकारी दिल्ली सरकार को भी उपलब्ध कराई जाएगी.

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बयान में कहा गया है कि हवाईअड्डे से छावला कैंप तक यात्रियों को ले जाने के लिए आईटीबीपी आवश्यक परिवहन व्यवस्था करेगा.

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