मथुरा :अदालत ने मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से बलात्कार के मामले में 47 वर्षीय एक व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा सुनाई और 2.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही कहा कि यदि वह जुर्माना जमा करने में विफल रहता है तो उसे पांच साल और जेल में बिताने होंगे.
इस बारे में अतिरिक्त जिला सरकारी वकील सुभाष चतुर्वेदी ने शनिवार को बताया कि घटना 9 जुलाई 2018 की आधी रात को हुई जब महिला की मां और उसके दो रिश्तेदार गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे.उन्होंने बताया कि घटना 9 जुलाई 2018 की आधी रात को हुई जब महिला की मां और उसके दो रिश्तेदार गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे. इस दौरान महिला भी उनके साथ चल रही थी, लेकिन थकान महसूस होने पर वह कार में लौट आई थी. महिला जब कार के पास पहुंची तो चालक वहां मौजूद था. इसीबीच कार चालक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया था. बता दें कि ये महिला व उसकी मां सहित सभी अपने पैतृक गांव इटावा से मथुरा कार से आए थे.
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