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कोरोना ओमीक्रॉन स्वरूप : महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के मद्देनजर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत नए प्रतिबंध और अनुमतियां जारी की गई है.

uddhav thackeray
उद्धव ठाकरे

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Published : Nov 27, 2021, 4:01 PM IST

Updated : Nov 27, 2021, 5:20 PM IST

नई दिल्ली :महाराष्ट्र सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में सामने आए कोरोना के नए वेरिएंट से फैलने वाले संक्रमण को रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत यात्रा करने वालों के लिए नए प्रतिबंध और अनुमतियां जारी की गई है.

राज्य सरकार के अनुसार, किसी भी अंतरराष्ट्रीय देश से राज्य में आने वाले सभी यात्री इस संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे. वहीं, घरेलू यात्रियों को टीके के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा, या फिर उनके पास 72 घंटे वाला वैध आरटी-पीसीआर टेस्ट होना चाहिए.

यदि टैक्सी / प्राइवेट ट्रांसपोर्ट 4-व्हीलर या किसी बस साथ ही कोई व्यक्ति यदि कोरोना के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. बसों के मामले में मालिक परिवहन एजेंसी पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

इसको लेकर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में सामने आये नए स्वरूप में स्पाइक म्यूटेशन से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है. मुंबई में देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट का प्रसार न हो इसलिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा, नए वेरिएंट से फैलने वाले संक्रमण को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है. दक्षिण अफ्रीका से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है. विदेशों से आने वाले लोगों का जीनोम अनुक्रमण परीक्षण (genome sequencing test) किया जा रहा है.

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Last Updated : Nov 27, 2021, 5:20 PM IST

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