चेन्नई: तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक को बड़ा झटका देते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पार्टी के दिग्गज नेता और उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी विशालाची को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 2017 में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया. न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने मंत्री और उनकी पत्नी को 21 दिसंबर (गुरुवार) को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया, जब बड़ी सजा सुनाई जाएगी.
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और विल्लुपुरम जिले के एक मजबूत नेता, पोनमुडी (73), 1989 - 1991 और 2006-2011 में पिछले DMK मंत्रालयों में भी मंत्री थे. वर्तमान मामला मंत्री के पास 1.79 करोड़ रुपये की संपत्ति रखने से संबंधित है, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में नहीं है, जब वह 2006-2011 तक तत्कालीन करुणानिधि सरकार में उच्च शिक्षा और खान मंत्री थे.
जब एआईएडीएमके 2011 में सत्ता में लौटी, तो डीवीएसी ने एक मामला दर्ज किया और विल्लुपुरम ट्रायल कोर्ट ने अप्रैल 2016 में सबूतों की कमी का हवाला देते हुए उन्हें और उनकी पत्नी को बरी कर दिया. डीवीएसी ने 2017 में उच्च न्यायालय का रुख किया. इससे पहले, सुनवाई के दौरान डीवीएसी ने कहा था कि एजेंसी ने 39 गवाहों से पूछताछ के अलावा आईटी रिटर्न, बैंक खातों और संपत्तियों के विवरण से साक्ष्य एकत्र किए हैं.