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Unrest In Punjab: लुधियाना में धरना प्रदर्शन की कोशिश कर रहे अमृतपाल के 21 समर्थक हिरासत में

अमृतपाल सिंह पर अवैध रूप से हथियार रखने का आरोप लग गया है. वहीं, उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ भी इस आरोप में पुलिस ने नई प्राथमिकी दर्ज कर ली. पुलिस की कार्रवाई के विरोध में लुधियाना में अमृतपाल के कुछ समर्थक प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

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Published : Mar 19, 2023, 6:18 PM IST

Updated : Mar 19, 2023, 7:33 PM IST

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लुधियाना/चंडीगढ़/डिब्रूगढ़: सिख उपदेशक और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में लुधियाना में प्रदर्शन की कोशिश कर रहे उसके कम से कम 21 समर्थकों को हिरासत में लिया गया. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अमृतपाल समर्थकों को जिले के बोपराई कलां कस्बे में हिरासत में लिया गया. पंजाब सरकार ने शनिवार को अमृतपाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके संगठन के 78 सदस्यों को गिरफ्तार किया. हालांकि, अमृतपाल को पकड़ने के प्रयास जारी हैं, जिसने शनिवार को जालंधर जिले में उसके काफिले को रोके जाने पर पुलिस को चकमा दे दिया था.

पुलिस ने बताया कि अभियान जारी है और अधिकारियों ने कई स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है, राज्य में इंटरनेट और एसएमएस सेवा स्थगित कर दी गई है. उन्होंने बताया कि भगोड़ा घोषित अमृतपाल की तलाश की जा रही है और पंजाब में मोबाइल इंटरनेट व एसएमएस सेवा पर लगी रोक सोमवार दोपहर तक के लिए बढ़ा दी गई है. लुधियाना रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कौस्तभ शर्मा ने कहा कि पुलिस ने उन्हें 'धरना' देने की अनुमति नहीं दी और हिरासत में ले लिया. उन्होंने बताया कि पुलिस ने लुधियाना के नवांशहर, दाखा और सिधवन में फ्लैग मार्च किया और इलाके में शांति बनी हुई है.

अवैध हथियार रखने के आरोप में अमृतपाल, सहयोगियों के खिलाफ नई प्राथमिकी :कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह और उसके कुछ साथियों के खिलाफ अवैध हथियार रखने के सिलसिले में रविवार को एक नई प्राथमिकी दर्ज की गई. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. अमृतसर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतिंदर सिंह ने कहा कि अमृतपाल के सात साथियों को शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है. पंजाब पुलिस ने शनिवार को अमृतपाल के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें पुलिस ने उसके नेतृत्व वाले संगठन के 78 सदस्यों को गिरफ्तार किया था. हालांकि, अमृतपाल को पकड़ने के प्रयास जारी हैं, जिसने शनिवार को जालंधर जिले में उसके काफिले को रोके जाने पर पुलिस को चकमा दे दिया था.

पुलिस ने 23 फरवरी को हुए अजनाला प्रकरण में अमृतपाल और उसके साथियों के खिलाफ पहले ही प्राथमिकी दर्ज कर ली थी. रविवार को सिंह ने अमृतसर में संवाददाताओं से कहा कि पुलिस ने शनिवार को जालंधर के मेहतपुर के पास अमृतपाल के सात सहयोगियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे अमृतपाल के काफिले का हिस्सा थे. उन्होंने कहा कि 12 बोर की छह बंदूक और कुछ कारतूस जब्त किए गए हैं, जो अवैध हैं. शनिवार रात सात आरोपियों की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए एसएसपी ने कहा, "हमने बीती रात शस्त्र अधिनियम के तहत एक नयी प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें अमृतपाल मुख्य आरोपी है. इस ताजा प्राथमिकी में वह सात भी आरोपी हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है."

अमृतपाल के चार सहयोगियों को डिब्रूगढ़ लाया गया :अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाले संगठन से जुड़े चार सदस्यों को पंजाब से गिरफ्तार करने के बाद रविवार को असम के डिब्रूगढ़ लाया गया, जबकि अमृतपाल और उसके अन्य सहयोगियों को पकड़ने के लिए प्रयास जारी हैं. पंजाब सरकार ने राज्य में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं के निलंबन की अवधि सोमवार दोपहर तक बढ़ा दी है और सुरक्षा बलों ने अमृतसर, जालंधर और लुधियाना समेत राज्य के कई स्थानों पर फ्लैग मार्च किया. राज्य के प्राधिकारियों ने शनिवार को इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं रविवार दोपहर तक के लिए निलंबित कर दी थीं. पुलिस ने बताया कि अमृतपाल के संगठन के चार गिरफ्तार सदस्यों को एक विशेष विमान से डिब्रूगढ़ लाया गया.

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "चारों को फिलहाल डिब्रूगढ़ केंद्रीय कारागार में रखा गया है." उन्होंने इस संबंध में और कोई जानकारी नहीं दी. इससे पहले पुलिस ने कहा था कि वह अमृतपाल को जल्द गिरफ्तार कर लेगी. अधिकारियों ने बताया कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ शनिवार को बड़ी कार्रवाई शुरू की थी और उसके नेतृत्व वाले एक संगठन के 78 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था. जालंधर जिले में अमृतपाल के काफिले को रोका गया, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. अधिकारियों ने कई स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी है.

चंडीगढ़ में धारा 144:चंडीगढ़ के जिला अधिकारी ने शहर में धारा 144 लगाने के आदेश जारी कर दिये हैं. इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा जारी किए आदेश के तहत चंडीगढ़ में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का हथियार लाइसेंसी हो या ना हो लेकर नहीं चल सकता है. ये आदेश 22 मार्च तक लागू रहेगा.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Mar 19, 2023, 7:33 PM IST

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