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अरुणाचल प्रदेश : ग्राम प्रधान के खिलाफ महिला नेता ने मानवाधिकार आयोग से की शिकायत

अरुणाचल प्रदेश की एक स्थानीय महिला नेता पद्म सभा चकमा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की है. महिला का कहना है कि उसे व्हाट्सएप ग्रुप में तीसरे पक्ष द्वारा अपलोड की गई एक अनुचित तस्वीर को लेकर खाप पंचायत ने पुछताछ के लिए बुलाया और सबके सामने शर्मसार किया.

अरुणाचल प्रदेश
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Published : Apr 27, 2021, 5:43 PM IST

ईटानगर :अरुणाचल प्रदेश की एक स्थानीय महिला नेता पद्म सभा चकमा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की है. इस शिकायत में महिला ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम परे जिले के पुलिस स्टेशन बालिजन में चेंगमरा चकमा बस्ती के ग्राम प्रधान नीलो कांता चकमा द्वारा की गई हिंसा को लेकर शिकायत की है.

महिला का कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में तीसरे पक्ष द्वारा उसकी अपलोड की गई एक अनुचित तस्वीर को लेकर खाप पंचायत ने पुछताछ के लिए बुलाया और सबके सामने शर्मसार किया.

उसने NHRC को लिखे शिकायती पत्र में कहा कि खाप पंचायत के मुकदमे में उसकी उपस्थिति के लिए गांव के मुखिया ने रविवार को असम से गुंडों को भेजा है और साथ ही अनुचित फोटो को अन्य गांव के मुखियाओं को प्रसारित किया है.

महिला का कहना है कि मैं पीड़ित हूं क्योंकि मेरी अनुचित फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी, मुझे गोनबुरा में मुकदमे के लिए बुलाया गया और शर्मसार किया गया.

मानवाधिकार आयोग को दी गई अपनी शिकायत में पद्म सभा चकमा ने कहा कि उक्त अपराध इसलिए किए जा रहे हैं, क्योंकि मैं एक स्थानीय महिला नेता हू और मंदिर प्रबंधन समिति की महासचिव हूं.

22 अप्रैल को ग्राम प्रधान निलो कांता चकमा ने उसे समन जारी किया और 23 अप्रैल को सुबह 9 बजे सुनवाई के लिए पेश होने को कहा.

इसके बाद महिला ने गोनबुरा में सार्वजनिक अपमान और आपराधिक धमकी के डर से महिला पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज की.

महिला ने आरोप लगाया है कि कांता चकमा ने असम के सीमावर्ती गांव मिलनपुर से गुंडों को भेजा, जो उसे जबरन ट्रायल स्थल पर ले गए. महिला ने कहा कि एक ग्रामीण करुणा सिंधु चकमा ने जब उसे बचाने की कोशिश की तो उन गुंडों ने उसके साथ मारपीट की.

इसके बाद ग्राम प्रधान ने अपने मामले को चेसा-चेंगमार ग्राम खाप पंचायत की कार्यवाही को आगे बढ़ाया. इस दौरान कांता ने महिला के आपत्तिजनक फोटो गांव वालों को दिखाए और उसे अपमानित किया.

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पद्मा चकमा ने एनएचआरसी द्वारा गांव के मुखिया निलो कांता चकमा पर कार्रवाई करने और खाप पंचायत के मुकदमे को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है.

उसने कांता के खिलाफ आईटी अधिनियम की धारा 66 ई, 67, 67 ए और 67 बी के तहत अनुचित फोटो प्रसारित करने के आरोप में केस दर्ज करने को कहा है. इसके अलावा 354 डी, 465, 471, 499, 500 और 509 के तहत अन्य लोगों को अनुचित तरीके से फोटो खिंचवाने के लिए आरोपी और उसके षड्यंत्रकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया.

इसके अलावा पद्मा चकमा ने एक महिला के खिलाफ हिंसा करने और पीड़ित करने के लिए ग्राम प्रधान को उसके पद से हटाने का अनुरोध किया और निलो कांता चकमा (ग्राम प्रधान) से पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की है.

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