नई दिल्ली:लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि आशीष को जमानत देने का हाईकोर्ट का आदेश अपराध की गंभीरता के हिसाब से गलत था. गुरुवार को ही मामले के एक गवाह पर हमला भी हुआ है. सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लखीमपुर खीरी मामले में एक गवाह पर बीती रात हमला किया गया.
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ को वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि याचिका शुक्रवार 11 मार्च के लिए सूचीबद्ध की गई थी, लेकिन आज सुनवाई वाली याचिकाओं की सूची में इसका जिक्र नहीं आया. इस बीच, बृहस्पतिवार की रात मामले के प्रमुख गवाहों में से एक पर हमला भी किया गया. पीठ ने कहा, कोई गलती हो गई है. वे (रजिस्ट्री अधिकारी) मंगलवार को इसे सूचीबद्ध कर रहे हैं. हम मंगलवार को मामले पर सुनवाई करेंगे.
भूषण ने चार मार्च को याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसके बाद अदालत ने इसे 11 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया था. भूषण ने तब दलील दी थी कि मामले के अन्य आरोपी आशीष मिश्रा को दी गई राहत का हवाला देते हुए जमानत के लिए अदालत का रुख कर रहे हैं. इसके बाद, पीठ ने वकील से कहा था कि वह उच्च न्यायालय को इस बात से अवगत कराएं कि शीर्ष अदालत जमानत खारिज करने की याचिका पर सुनवाई कर रही है.