कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने एक आदेश में दिशा निर्देश जारी किए हैं जो उन मामलों में लागू होंगे जिनमें आरोपी ने दोषी होने की याचना की है. इन निर्देशों के अनुसार निचली अदालतों को आरोप की व्याख्या करनी होगी और 'दोषी याचना' स्वैच्छिक तथा स्पष्ट होनी चाहिए.
अदालत ने कहा कि अदालत द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर केवल होठ हिलाने या 'हां' कहने भर से किसी भी परिस्थिति में यह स्वीकार नहीं किया जाएगा कि आरोपी ने दोषी होने की याचना की है. एक जुलूस को बाधित करने और कुछ लोगों पर हमला करने के लिए एक निचली अदालत द्वारा एक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था. उच्च न्यायालय की एक एकल पीठ ने इस निर्णय को बदलते हुए दिशा निर्देश दिए.
आरोप तय करने चाहिए
न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने दिशा निर्देशों में कहा कि मजिस्ट्रेट को आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोप तय करने चाहिए. अदालत ने कहा कि आरोपों को पढ़ा जाना चाहिए और आरोपी को समझाना चाहिए और उससे पूछा जाना चाहिए कि जो आरोप उस पर लगाए गए हैं क्या वह उनमें खुद को दोषी होने की याचना करता है.
याचना स्वैच्छिक और स्पष्ट होनी चाहिए