एर्नाकुलम : केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सनी लियोनी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कहा कि इवेंट के लिए सनी लियोनी की विदेश यात्रा करने के लिए रोका नहीं जा सकता है.
दरअसल, धोखाधड़ी मामले में इवेंट का संचालन करने वाले आर शियाज ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी कि सनी को विदेश यात्रा करने के लिए अदालत की मंजूरी लेनी पड़ेगी. उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.
केरल उच्च न्यायालय ने सनी की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई की तारीख आठ मार्च तक बढ़ा दी है.
क्या है पूरा मामला
मामला एक इवेंट कंपनी की ओर से दायर किया गया था. इवेंट कंपनी का आरोप है कि सनी लियोनी ने कंपनी की ओर से 2019 में आयोजित वैलेंटाइन डे के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लगभग 29 लाख रुपये लिए थे. पेमेंट लेने के बाद भी वह इवेंट में नहीं आईं.
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कोच्चि और उसके आसपास इवेंट का संचालन करने वाले आर शियाज ने केरल के डीजीपी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि सनी लियोनी ने राज्य में विभिन्न उद्घाटन समारोह में भाग लेने का वादा करते हुए उनसे 29 लाख रुपये लिए थे, लेकिन ऐसा करने में असफल रहीं.