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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों की मांगी स्थिति

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट (Jammu and Kashmir High Court) ने विधानसभा के पूर्व सदस्यों और मौजूदा सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी मांगी है. बता दें कि हाईकोर्ट (High Court) ने 16 पूर्व विधायकों (former legislators) और सांसदों के खिलाफ लंबित 13 मामलों की जानकारी मांगी है.

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

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Published : Oct 21, 2022, 6:52 PM IST

जम्मू-कश्मीर: हाईकोर्ट (Jammu and Kashmir High Court) ने विधानसभा के पूर्व सदस्यों और मौजूदा सांसदों के खिलाफ विभिन्न अदालतों से लंबित मामलों का ब्योरा मांगा है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने 16 पूर्व विधायकों (former legislators) और मौजूदा सांसदों के खिलाफ विभिन्न अदालतों में लंबित 13 मामलों का विवरण मांगा है. मुख्य न्यायाधीश अली मुहम्मद माग्रे और न्यायमूर्ति संजय धर की पीठ ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार न्यायिक को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की विभिन्न अदालतों से मामलों की सुनवाई की स्थिति का पता लगाने का निर्देश दिया.

यह निर्देश उच्च न्यायालय (High Court) द्वारा दायर एक स्थिति रिपोर्ट के मद्देनजर आया है, जिसमें राजनेताओं के खिलाफ लंबित मामलों और जांच की जानकारी मांगी गई है. अभियोजन महानिदेशक, जम्मू द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 16 पूर्व विधायकों और मौजूदा सांसदों के खिलाफ विभिन्न अधीनस्थ अदालतों के साथ-साथ उच्च न्यायालय में 13 मामले लंबित हैं.

जिन राजनेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और विभिन्न अदालतों में मामले लंबित हैं, उनमें पूर्व लोक निर्माण मंत्री नईम अख्तर अंद्राबी, पूर्व आवास और शहरी विकास मंत्री स्व. इफ्तिखार हुसैन अंसारी, वर्तमान संसद सदस्य मुहम्मद अकबर लोन, पूर्व आवास और शहरी विकास मंत्री शामिल हैं. इस लिस्ट में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष मुबारक गुल और पूर्व उपमुख्यमंत्री तारा चंद का भी नाम शामिल है.

इसके अलावा रिपोर्ट में पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया, अब्दुल मजीद वानी, डॉ. गगन भगत, दिवंगत सतपाल लखोत्रा और जम्मू जिले के प्रेम नाथ, पुलवामा जिले के गुलाम मोहिउद्दीन मीर, मुहम्मद अल्ताफ वानी, अब्दुल मजीद वानी, अब्दुल रहीम शामिल हैं. इसके अलावा मंसूर हुसैन जिला अनंतनाग, शब्बीर अहमद खान, और जहूर अहमद मीर भी शामिल हैं.

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पीठ ने कहा कि मामलों की सुनवाई में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार न्यायिक के माध्यम से संबंधित अदालतों से ट्रायल स्टेटस प्राप्त करना आवश्यक हो गया है. अदालत ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के गृह विभाग के आयुक्त सचिव को वर्तमान संसद सदस्य और पूर्व विधानसभा सदस्य के खिलाफ लंबित मामलों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए दो और सप्ताह का समय दिया है.

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