कोच्चि : विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी की सूचना के साथ 110 रुपये की अपेक्षित फीस समय पर नहीं देने से अंतर-धार्मिक जोड़े का विवाह पंजीकरण नहीं हो पाया. इसकी वजह से होने वाली दुल्हन को सऊदी वापसी की यात्रा रोकनी पड़ी, जहां वह नर्स का काम करती है.
दंपति को केरल उच्च न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली, जिसमें कहा गया था कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण नहीं होगा यदि शादी की सूचना अपेक्षित शुल्क के साथ जमा नहीं है. दंपति ने बीते 11 जून को विवाह अधिकारी को शादी की सूचना दी थी लेकिन इसके साथ आवश्यक शुल्क जमा नहीं किया था.
उच्च न्यायालय में पेश हुए वकील आर राजेश ने बताया कि कुछ हफ्ते बाद ही दंपति को एहसास हुआ कि नोटिस प्रकाशित नहीं किया गया है क्योंकि केरल विशेष विवाह नियम 1958 के तहत फीस का भुगतान नहीं किया गया था.
चूंकि उन्होंने 9 जुलाई को राशि का भुगतान किया इसलिए पंजीकरण की तारीख, जो कि नोटिस प्रकाशित होने के 30 दिनों के बाद ही हो सकती है, 5 अगस्त से पहले नहीं की जा सकती. हालांकि 5 अगस्त को ही दुल्हन को वापस सउदी अरब लौटना था.