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आखिरकार रेप पीड़िता को मिला इंसाफ, दिव्यांग नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 43 साल की सजा - Rape accused in Indore gets life imprisonment

Indore Rape Victim Gets Justice: इंदौर में एक दिव्यांग रेप पीड़िता को लगभग 2 साल बाद आखिरकार इंसाफ मिल ही गया है. जिला कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को विभिन्न धाराओं में उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोपी घुमाने के बहाने दिव्यांग नाबालिग को अपने साथ ले गया था, जहां उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था.

Indore Rape Victim Gets Justice
आखिरकार रेप पीड़िता को मिला इंसाफ

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 22, 2023, 8:41 AM IST

Updated : Nov 22, 2023, 8:54 AM IST

जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव

इंदौर।मध्य प्रदेश के इंदौर की जिला कोर्ट ने दिव्यांग नाबालिग युवती के साथ रेप के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने रेप की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को 43 साल की सख्त सजा सुनाई है. साथ ही अर्थ दंड से दंडित किया है. दरअसल फरियादी पक्ष के वकील ने कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के तर्क रखे थे, और उन्हीं तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने आरोपी को सख्त सजा से दंडित किया है. कोर्ट ने 363 के तहत 5 साल, 366 के तहत 10 साल और 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत अजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

यह है मामला: इंदौर शहर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाली 17 साल की दिव्यांग (न बोल सकती है न सुन सकती है) नाबालिग लड़की को रोज रात 11 बजे आरोपी वीडियो काल करता था. दोनों के बीच किसी माध्यम से परिचय हुआ था. आरोपी साइन लेंग्वेज जानता था, इस कारण दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी. इस बात का फायदा उठाते हुए आरोपी नाबालिग लड़की को घर से बाहर ले गया. उज्जैन-इंदौर रोड पर उसने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया. पीड़िता के परिजनों ने मामले की शिकायत लसूडिया थाने में की थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया.

गंभीर हालत में मिली थी लड़की: मामला 26 दिसम्बर 2021 का है. नाबालिक लड़की की मां सुबह काम पर गई हुई थीं. घर पर नाबालिग लड़की और उसका भाई था. इसी दौरान आरोपी घुमाने के बहाने लड़की को अपने साथ ले गया. जब नाबालिग लड़की की मां काम से घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी बेटी घर पर मौजूद नहीं है. उन्होंने हर जगह खोजा परन्तु लड़की नहीं मिली. फिर उन्होंने लसूडिया थाने में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने केस दर्ज कर लड़की की तलाश शुरु की तो वह बहुत ही गंभीर हालत में मिली.

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आरोपी को कठोर सजा: लड़की ने इशारों में सारी बात बताई. जिसके बाद पुलिस ने देपालपुर निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया. उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया. जहा कोर्ट ने विभिन्न तरह के तर्कों को देखते हुए आरोपी को 43 साल की सजा के साथ ही अर्थ दंड की सजा से भी दंडित किया है. जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव का कहना है कि ''दिव्यांग के साथ रेप मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को अलग-अलग धाराओें में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पीड़िता को 2 लाख रुपए देने की भी बात कही है.'' बता दें कि कोर्ट ऐसे मामलों में पहले भी कई आरोपियों को सख्त सजा से दंडित कर चुका है.

Last Updated : Nov 22, 2023, 8:54 AM IST

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