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कर्नाटक: नगर निगम ने हुबली के ईदगाह मैदान में टीपू जयंती मनाने की दी अनुमति

मेयर वीरेश अंचटगेरी (Vresh Anchatgeri) ने बताया कि हुबली धारवाड़ नगर निगम ने ईदगाह मैदान में टीपू जयंती मनाने की अनुमति प्रदान कर दी है.

Permission granted to celebrate Tipu Jayanti at Idgah ground
ईदगाह मैदान में टीपू जयंती मनाने की दी अनुमति

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Published : Nov 9, 2022, 10:39 PM IST

हुबली (कर्नाटक) :हुबली धारवाड़ नगर निगम ने ईदगाह मैदान में टीपू जयंती मनाने की अनुमति प्रदान कर दी है. यह जानकारी मेयर वीरेश अंचटगेरी (Vresh Anchatgeri) ने मीडिया से बातचीत में दी. उन्होंने कहा कि नगर निगम कुछ शर्तों के साथ टीपू जयंती और राष्ट्रीय नायकों और धर्मगुरुओं की जयंती मनाने की अनुमति देता है, लेकिन इसके लिए अधिकारियों द्वारा उचित अनुमति हासिल की जानी चाहिए.

बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कुछ अन्य संगठनों ने ईदगाह मैदान में टीपू जयंती मनाने की अनुमति के लिए नगर निगम से संपर्क किया था. इस पर मेयर ने स्पष्ट किया कि नगर निगम टीपू जयंती मनाने की अनुमति देगा.

इस मामले पर विपक्ष के नेता दोराराजा मणिकुंतला ने कहा कि वे ईदगाह मैदान में टीपू जयंती को मना कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मेयर ने टीपू जयंती समारोह की अनुमति नहीं दी थी. उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष का फोन आने के बाद उन्हें अनुमति दी गई. उन्होंने इसे एक राजनीतिक खेल करार दिया. वहीं एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष नजीर साब होन्याल ने कहा कि हमारी पार्टी ईदगाह मैदान में टीपू जयंती का विरोध करती है, क्योंकि यह एक पवित्र स्थान है. उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है. हमारे मन में भी टीपू का सम्मान है. लेकिन ईदगाह मैदान में कोई जश्न नहीं है. हमारे संज्ञान में आया है कि अनुरोध हमारी पार्टी द्वारा किया गया था, इस पर मैंने अपने राष्ट्रीय नेताओं को इस बारे में अवगत करा दिया है.

इसी क्रम में एआईएमआईएम नेता विजय गुंटराला ने नगर निगम के फैसले का स्वागत किया और कहा, 'हम अनुमति देने के लिए नगर निगम को बधाई देते हैं. लेकिन हमारी पार्टी कुछ दबाव दे रही है और विरोध कर रही है'. उन्होंने कहा कि हम टीपू जयंती ईदगाह मैदान में भव्य रूप से मनाएंगे.

बता दें कि ईदगाह मैदान हाल ही में गणेश चतुर्थी समारोह को लेकर विवादों में रहा था. इससे पहले अगस्त में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह आयोजित करने की अनुमति दी थी. अंजुमन-ए-इस्लाम द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए आदेश में कहा गया था कि जमीन हुबली-धारवाड़ नगर आयोग की संपत्ति है और वे जिसे चाहें जमीन आवंटित कर सकते हैं.

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