नई दिल्ली:कैदियों के जेल से फरार होने की घटनाओं के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है कि वह कैदियों की हाल की तस्वीरों को अपडेट करें. गृह मंत्रालय का कहना है कि ऐसा करने से फरार होने या अन्य मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कैदियों की आसानी से ट्रैकिंग की जा सकेगी.
मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में अधिकारियों से किसी भी कैदी के फरार होने, हिरासत या जेल से भागने की स्थिति में समय पर कार्रवाई करने को कहा है. मंत्रालय ने कहा कि मुद्दों को हल करने के लिए 'ई जेल' और एक अंतर-संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) पर सिस्टम विकसित किए गए हैं.
मंत्रालय ने अपनी सलाह में कहा कि इन आईटी मॉड्यूल को देश भर में अधिकृत ePrisons (ई जेल) और आईसीजेएस उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस किया जा सकता है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ई-जेल, सीसीटीएनएस, ई-अभियोजन, ई-फोरेंसिक और आईसीजेएस पर सभी पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) की सुविधा प्रदान करता है. यह किसी भी इंटरनेट सेवा प्रदाता के बावजूद अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित वेब-आधारित पहुंच की अनुमति देता है.
ई-जेल एप्लिकेशन
एडवाइजरी में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित आधार पर कैदियों की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए ई-जेल एप्लिकेशन का लाभ उठाना चाहिए. कैदियों की तस्वीरों को नियमित रूप से ई-जेल पर भी अपडेट किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जमानत, पैरोल और रिहाई के समय उनकी नवीनतम तस्वीर उपलब्ध है.
इसमें कहा गया है कि जेलों में कैदियों का प्रवेश ई-प्रिजन एप्लिकेशन में उपलब्ध आईसीजेएस मॉड्यूल के माध्यम से किया जाना चाहिए. इससे एफआईआर और केस डेटा के बारे में जानकारी उपलब्ध रहेगी. अदालत के आदेश, हिरासत प्रमाण पत्र जैसे संबंधित डेटा को आईसीजेएस के तहत अदालतों और पुलिस के साथ निर्बाध तरीके से आदान-प्रदान किया जा सकेगा.
ऐसे कैदियों के लिए जारी किए निर्देश
जमानत, पैरोल, फरलो और समय से पहले रिहाई आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सकेगी. मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि रिहा किए गए कैदी के प्रत्येक मामले की निगरानी और कार्रवाई के लिए उपयुक्त प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि वे कानून का उल्लंघन न करें और आपराधिक गतिविधियों में शामिल न हों. इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो या तो जेल से भागने का प्रयास करता है या हिरासत से फरार हो जाता है, उसे जमानत, पैरोल या फरलो देने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए.
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मंत्रालय ने अपनी सलाह में कहा कि राज्य पुलिस और जेल अधिकारियों को विशेष टीमों का गठन करके मिशन मोड में किसी भी फरार कैदी को पकड़ने के लिए विशेष संयुक्त अभियान शुरू करना चाहिए. ई-जेल, आईसीजेएस और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैदियों को ट्रैक करना आसान होगा. इसके साथ ही सभी जेल अधिकारियों को वीपीएन के लिए पंजीकरण करना चाहिए और ई-जेल के तहत प्रदान किए गए मॉड्यूल का उपयोग करना चाहिए.
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