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गृह मंत्रालय ने कनाडा स्थित गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को आतंकवादी घोषित किया - Lakhbir Singh Landa

Lakhbir Singh Landa Is A Terrorist : कनाडा की धरती पर वांछित खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पहले के दावे पर नई दिल्ली और ओटावा के बीच राजनयिक संबंधों में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. गृह मंत्रालय ने कनाडा स्थित गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को आतंकवादी घोषित कर दिया है.

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गृह मंत्रालय

By ANI

Published : Dec 30, 2023, 10:08 AM IST

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कनाडा स्थित गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को आतंकवादी घोषित कर दिया है. गृह मंत्रालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, निरंजन सिंह और परमिंदर कौर के 34 वर्षीय बेटे लांडा का पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब के तरनतारन जिले के वीपी हरिके में स्थायी निवास है. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि अगर किसी व्यक्ति के लिए ऐसा लगता है कि वह देश के लिए खतरा है तो उसका नाम आतंकवादियों की सूची में शामिल किया जाएगा.

लांडा वर्तमान में कनाडा में अल्बर्टा की राजधानी एडमॉन्टन में रहता है. वह बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य है. गृह मंत्रालय के अनुसार, बब्बर खालसा इंटरनेशनल को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की संख्या के अनुसार एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है.

गृह मंत्रालय ने कहा कि लांडा को सीमा पार से आईएसआई का समर्थन प्राप्त है. वह मोहाली में पंजाब के राज्य खुफिया मुख्यालय की इमारत पर रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड के माध्यम से किये गये आतंकवादी हमले में शामिल था. गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार कि वह भारत के पंजाब राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सीमा पार से विभिन्न मॉड्यूलों को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी), हथियार, परिष्कृत हथियार और विस्फोटकों की आपूर्ति में भी शामिल था.

जानकारी के मुताबिक, लांडा आतंकी मॉड्यूल के गठन, जबरन वसूली और हत्याओं से संबंधित विभिन्न आपराधिक मामलों में भी शामिल है. इसमें आईईडी लगाना, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी करना और पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी कृत्यों के लिए धन या उससे प्राप्त आय का उपयोग करना शामिल है.

एमएचए ने कहा कि गृह मंत्रालय ने कहा कि लांडा और उसके सहयोगी देश के विभिन्न हिस्सों में लक्षित हत्याओं, जबरन वसूली और अन्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम देकर पंजाब में शांति और कानून व्यवस्था को बाधित करने की साजिश रच रहे हैं. बयान में कहा गया कि लखबीर सिंह लांडा के खिलाफ एक ओपन-एंडेड वारंट जारी किया गया है.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पहले कहा था कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है.

लखबीर सिंह लांडा ने कहा कि भारत में गैंगस्टर से आतंकवादी बना, जो 2017 से कनाडा में रह रहा है, आतंकवाद के कई मामलों में मास्टरमाइंड है, जिसमें पंजाब पुलिस खुफिया मुख्यालय और पंजाब में सरहाली पुलिस स्टेशन पर 2022 के आरपीजी हमलों सहित आतंकवादी हमलों के अन्य मामले शामिल हैं.

इस साल अगस्त में एनआईए की विशेष अदालत ने तरनतारन जिले के किरियन गांव में फरार खालिस्तान समर्थक आतंकवादी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था. यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 33 (5) के तहत एनआईए अदालत के आदेश के अनुसार, लांडा की उसके पैतृक गांव में संपत्ति राज्य की ओर से जब्त कर ली गई थी. उन्हें पहले 27 जुलाई, 2023 को घोषित अपराधी घोषित किया गया था. अधिकारियों के अनुसार, शुरुआत में आपराधिक और गैंगस्टर-संबंधित गतिविधियों में शामिल लांडा कनाडा से अपनी भारत विरोधी गतिविधियों को जारी रख रहा है.

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