नैनीताल : उत्तराखंड राज्य में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाते हुए एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी ने पूछा कि भर्ती के नियम क्यों बदले गए? और उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के सचिव के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी. जिनको इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है.
अदालत ने राज्य सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग दोनों को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय में प्रकाश गौर और अन्य द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने एलटी श्रेणी में 1431 पदों पर भर्ती के लिए 13 अक्टूबर 2020 को एक विज्ञापन जारी किया था.