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अदालत ने देशद्रोह की आरोपी छात्रा को अग्रिम जमानत दी

टीआईएसएस की 22 वर्षीय छात्रा को बंबई हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. उस पर जेएनयू छात्र शरजील इमाम (JNU student Sharjeel Imam) के समर्थन में नारे लगाने का आरोप है.

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Published : Nov 2, 2021, 6:29 PM IST

बंबई उच्च न्यायालय
बंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस) की 22 वर्षीय छात्रा को अग्रिम जमानत दे दी है जिसके खिलाफ पिछले साल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के जेल में बंद छात्र शरजील इमाम के समर्थन में कथित तौर पर नारे लगाने पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था.
न्यायमूर्ति एनजे जामदार की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने 30 अक्टूबर को पारित एक आदेश में छात्रा उर्वशी चूड़ावाला को पूर्व में दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम छूट की पुष्टि की और अग्रिम जमानत प्रदान कर दी. इससे पहले अभियोजन पक्ष ने अदालत को सूचित किया कि मामले में चल रही जांच में केवल फोरेंसिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है. पीठ ने छात्रा को मामले की जांच में सहयोग करने और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया.

पढ़ें- दिल्ली हिंसा: शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

पुलिस ने पिछले साल फरवरी में यहां एक फरवरी को आजाद मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में इमाम के समर्थन में तथा संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ 'राष्ट्र-विरोधी' नारे लगाने पर देशद्रोह के आरोप में छात्रा और 50 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

(पीटीआई-भाषा)

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