चंडीगढ़ :पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने कहा कि न्यायमूर्ति लिसा गिल की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
चीमा ने कहा कि उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि उच्चतम न्यायालय का रुख करने के लिए अंतरिम सुरक्षा सात दिनों के लिए बढ़ा दी जाए. हालांकि, वकील ने कहा कि विस्तृत आदेश का इंतजार है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया. अदालत ने 18 जनवरी को अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी थी.
मजीठिया (46) के खिलाफ पिछले साल 20 दिसंबर को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था. मोहाली की एक अदालत ने 24 दिसंबर को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.