हरियाणा में रेप के दोषी जलेबी बाबा की सजा टली फतेहाबाद:हरियाणा के फतेहाबाद मेंमहिलाओं से तंत्र-मंत्र के नाम पर उनको नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म (rape case in fatehabad) करने वाले दोषी जलेबी बाबा को कोर्ट ने आज सजा नहीं सुनाई है. कोर्ट अब 9 जनवरी को बलात्कारी बाबा को सजा (fatehabad court sentence postponed) सुनाएगा. शनिवार को मामले पर बहस पूरी न होने के चलते दोषी बाबा को सजा नहीं सुनाई गई. जलेबी बाबा पर 120 महिलाओं के साथ (Haryana Jalebi Baba rape case) दुष्कर्म करने के आरोप लगे थे. उसके आश्रम से 30 से ज्यादा सेक्स सीडी भी मिली थी.
अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग: खबर है कि जलेबी बाबा महिलाओं की अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी (Haryana Jalebi Baba rape case) करता था. जिला फतेहाबाद के टोहाना में जुलाई 2018 में एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें दुष्कर्मी जलेबी बाबा उर्फ बिल्लूराम उर्फ अमरपुरी एक महिला से संबंध बनाता दिखाई दे रहा था. वीडियो के वायरल होने के बाद टोहाना के लोगों में विरोध किया और बाबा के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया था.
2018 में बाबा के खिलाफ केस दर्ज: इसके बाद दबाव में आकर टोहाना पुलिस ने टोहाना के तत्कालीन शहर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार की शिकायत पर 19 जुलाई 2018 को बाबा के खिलाफ केस दर्ज किया था. उसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था. पुलिस ने कोर्ट में बाबा के खिलाफ एक नवंबर 2020 को 200 पन्नों की चार्जशीट डाली थी. इस दौरान 20 बार गवाहियां हुई. जिसमें पीड़ित नाबालिगा और महिलाओं सहित पुलिस के (Haryana Jalebi Baba rape case) अधिकारियों व एफएसएल के अधिकारियों के भी कोर्ट में बयान दर्ज किए गए थे.
धर्म की आड़ में महिलाओं की आबरू से खिलवाड़:जलेबी बाबा पर आरोप लगे हैं कि वह धर्म की आड़ में महिलाओं का शारीरिक शोषण करता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता भी करता है. मुखबिर ने बाबा की एक अश्लील वीडियो की सीडी भी थाना प्रबंधक प्रदीप कुमार को दी है. पुलिस ने जांच के बाद बाबा के खिलाफ एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराएं भी लगाई थी. मुकदमा दर्ज करने के बाद घटनास्थल से चिमटा, राख, भभूति, नशे की गोलियां, वीसीआर आदि बरामद की थी.
नशीला पदार्थ खिलाकर महिलाओं को बनाता रहा शिकार: उसने बताया कि उसके पास आने वाली महिलाओं को वह बहला फुसला कर नशे को गोली खिलाकर उनके साथ घिनौना काम करता था और अपने मोबाइल से वीडियो बनाता. इतना ही नहीं बाद में उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे भी ऐंठता था. बदनामी के डर से महिलाएं किसी को कुछ नहीं बताती थी. 13 अक्टूबर 2017 को एक महिला की शिकायत पर उसके खिलाफ शहर पुलिस टोहाना में आईपीसी की धारा 328, 376, 506 दर्ज हुआ था. बाद में 2018 में तत्कालीन एसएचओ की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था.
इस तरह देता था अपराध को अंजाम: जलेबी बाबा ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया था कि वह आठ साल की उम्र में मानसा स्थित अपने घर से निकल कर दिल्ली चला गया था. दिल्ली में काफी समय तक घूमता रहा. दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसे बाबा दिगंबर रामेश्वर मिले, जिन्हें उसने अपना गुरू बना लिया और उनके साथ उज्जैन के डेरे में रहने लगा. उसके बाद बाबा 18 की साल की उम्र में अपने घर मानसा आ गया और घर वालों ने उसकी शादी कर दी. 1984 में वह मानसा से टोहाना आया और जलेबी की रेहड़ी लगाने लगा. लगभग 20 साल पहले उसने टोहाना में मंदिर भी बनाया था.
ये भी पढ़ें:डेड बॉडी ले जा रही एंबुलेंस का रेवाड़ी में एक्सीडेंट, चालक की मौत, साथी गंभीर रूप से घायल
जहां उसके पास तंत्र-मंत्र से इलाज कराने के लिए मरीज आने लगे, जिनका वह इलाज करने लगा. आपको बता दें कि 5 जनवरी को टोहाना के जलेबी बाबा को एक नाबालिग सहित कई महिलाओं को चाय में नशे की गोलियां मिलाकर पिलाई और उनसे दुष्कर्म और फिर वीडियो बनाने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने दोषी ठहराया गया था. दुष्कर्मी जलेबी बाबा के खिलाफ फतेहाबाद की सेशन कोर्ट में ही नहीं बल्कि टोहाना की कोर्ट में भी एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज है. जब बाबा के आश्रम में उसके कमरे की जांच की गई तो वहां से अफीम बरामद हुई थी. इस मामले में बाबा के खिलाफ टोहाना में एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज हुआ था.
ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में 8 महीनों से धूल फांक रही एंबुलेंस, अधिकारियों की लापरवाही के कारण मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा