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ज्ञानवापी परिसर विवाद में कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में सुनाया फैसला, 2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई - ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस

ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने सहित अन्य तीन मांगों को लेकर बुधवार को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है.

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Published : Nov 17, 2022, 10:41 AM IST

Updated : Nov 17, 2022, 6:06 PM IST

वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने सहित अन्य तीन मांगों को लेकर भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के मुकदमे की सुनवाई आज यानी गुरुवार को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी. आज यह साफ होगा कि मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं है. इससे पहले इस मुकदमे के संबंध में 14 नवंबर को कोर्ट का ऑर्डर आना था. लेकिन, कोर्ट ने 17 नवंबर की अगली डेट फिक्स करते हुए कहा था कि ऑर्डर तैयार कराने में समय लग रहा है.

यह मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन की पत्नी किरन सिंह विसेन और अन्य की ओर से दाखिल किया गया है. कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी बहस पूरी कर उसकी लिखित प्रति दाखिल कर चुके हैं. इसमें मांग की गई है कि ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित हो, ज्ञानवापी का पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और ज्ञानवापी परिसर में मिले ज्योतिर्लिंग की नियमित पूजा-पाठ करने दिया जाए.

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विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन का कहना है कि उनकी देखरेख में ज्ञानवापी से संबंधित 6 मुकदमे लड़े जा रहे हैं. उन्हें आशंका है कि कुछ लोगों की साजिश से सभी उनकी देखरेख वाले सभी मुकदमे खत्म हो जाएंगे. काशीवासियों को सावधान होने की जरूरत है.

Last Updated : Nov 17, 2022, 6:06 PM IST

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