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Gujarat High Court: नशीले पदार्थों की तस्करी मामले में बच्चों को शामिल करने पर गुजरात हाईकोर्ट सख्त, नोटिस जारी

तस्करी मामले में बच्चों को शामिल किए जाने को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने काफी सख्त रवैया अपनाया है. कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. इसको लेकर हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है.

Gujarat High Court
गुजरात हाईकोर्ट

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Published : Mar 14, 2023, 2:32 PM IST

अहमदाबाद:गुजरात में ड्रग माफियाओं और ड्रग डीलरों द्वारा ड्रग तस्करी के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने की खबरें सामने आई हैं. गुजरात हाईकोर्ट ने इस तरह की खबरों का स्वत: संज्ञान लिया है. इस संबंध में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.

न्यायमूर्ति निखिल करिया की पीठ ने मादक पदार्थों की तस्करी में बच्चों के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की. मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट ने पूरी रिपोर्ट पर विचार करते हुए सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने पूछा है कि ड्रग नेटवर्क और हेरफेर में बच्चों को इस तरह से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? अदालत ने कहा कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए.

हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि वह ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए मामलों की संवेदनशीलता और गंभीरता से जांच कर कदम उठाए. मादक पदार्थों की तस्करी में ड्रग माफिया द्वारा बच्चों और विशेष रूप से नाबालिगों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस वजह से बच्चों की पढ़ाई छोड़ने और अपराध की ओर मुड़ने की खबरें आती रही हैं.

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रिपोर्ट तैयार कर अगले सप्ताह तक जवाब देने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी और अन्य सभी अधिकारियों को इस मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया है. अगले हफ्ते इस पूरे मामले पर और विस्तार से सुनवाई होगी. ड्रग्स 2022 के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 370 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई. इस हेराफेरी में बच्चों के इस्तेमाल पर अब गुजरात हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए संज्ञान लिया है.

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