अहमदाबाद : गुजरात हाईकोर्ट ने जामनगर में निजी चिड़ियाघर बनाने की अनुमति देने पर बुधवार को केंद्र और राज्य के अधिकारियों को नोटिस जारी कर 18 अगस्त से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. जामनगर स्थित हलार उत्कर्ष समिति ट्रस्ट द्वारा एक जनहित याचिका दायर कर जामनगर में चिड़ियाघर की मान्यता नियम 2009 के नियम 9 के तहत अनुसूचित जानवरों के स्थानांतरण पर रोक लगाने और मिनी चिड़ियाघर की श्रेणी में निजी चिड़ियाघर को अनुमति को चुनौती देने की मांग की गई थी.
चिड़ियाघर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है. जब यह मामला मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति ए.जे. शास्त्री ने याचिकाकर्ता के वकील को सुनने के बाद राज्य सरकार और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को नोटिस जारी करने का फैसला किया. मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा है कि 18 अगस्त को यह केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का बयान दर्ज होगा और मामले का निपटारा किया जाएगा.