नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि सेना में सैनिक के रूप में सेवा देने वाले 'अग्निवीरों' को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में 10 प्रतिशत आरक्षण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय (Union Minister of State for Home Nityanand Rai) ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि सीएपीएफ में 60,210 पदों के लिए निकाली गई रिक्तियों के लिए 30,41,284 उम्मीदवार शामिल हुए थे.
उन्होंने कहा, 'केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल व राइफलमैन के पद हेतु भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है. अधिकतम आयु सीमा और शारीरिक क्षमता परीक्षा में भी छूट प्रदान की जाएगी.' केंद्र सरकार ने पिछले महीने 14 जून को थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नयी योजना 'अग्निपथ' का ऐलान किया था. इसके तहत, बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करने के लिए संविदा के आधार पर अल्पकाल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी. चयन के लिए पात्रता आयु साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होगी और इन्हें 'अग्निवीर' नाम दिया जाएगा.
सशस्त्र बलों द्वारा समय-समय पर घोषित की गई संगठनात्मक आवश्यकता और सेना की नीतियों के आधार पर चार साल की सेवा पूरी होने पर 'अग्निवीर' को सशस्त्र बलों में स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा. योजना में नियमित सेवा के लिए हर बैच से 25 प्रतिशत सैनिकों को बरकरार रखने का प्रावधान किया गया है.