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सरकार ने एसआरओ-43 का दायरा बढ़ाया, आतंकवाद पीड़ित बाहरी लोगों को भी मुआवजा

जम्मू कश्मीर सरकार ने बुधवार को एसआरओ-43 के तहत मुआवजे का दायरा बढ़ा दिया. जिससे आतंकवादी हिंसा से पीड़ित बाहरी लोगों के परिजन भी नकद मुआवजे के हकदार होंगे.

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Published : Oct 27, 2021, 11:02 PM IST

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श्रीनगर :जम्मू कश्मीर सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक परिषद की बैठक में अहम फैसला लिया गया.

उन्होंने कहा कि इस फैसले से एसआरओ-43 के तहत उन पीड़ितों के परिजनों को राहत मिलेगी जो जम्मू-कश्मीर के अनिवासी थे और हाल ही में कश्मीर घाटी में हिंसा में मारे गए हैं.

बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान और राजीव राय भटनागर के अलावा उपराज्यपाल के प्रधान सचिव नीतीशेश्वर कुमार भी शामिल हुए. जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता भी बैठक में शामिल हुए. इस साल अक्टूबर में आतंकवादी हिंसा में कम से कम पांच बाहरी लोग मारे गए हैं.

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एसआरओ-43 को 1994 में अनुकंपा नियुक्ति नियम के रूप में लागू किया गया था. इसे आतंकवाद से प्रभावित सरकारी कर्मचारियों और जम्मू कश्मीर के अन्य स्थायी निवासियों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए लागू किया गया था.

(पीटीआई-भाषा)

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