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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में तीन को एसआईटी ने दी क्लीन चिट

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में 1300 पन्नो की चार्जशीट दाखिल की है. केस में चार आरोपी बनाए गए हैं जबकि एसआईटी ने साक्ष्य के अभाव में तीन लोगों को क्लीन चिट दे दी है.

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लखीमपुर खीरी हिंसा

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Published : Jan 21, 2022, 9:35 PM IST

लखीमपुर खीरी:तिकुनिया हिंसा मामले में किसानों और भीड़ पर दर्ज मामले में एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में 1300 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. विवेचक एसके पाल ने भीड़ के हमले में मारे गए दो भाजपा कार्यकर्ताओं और गृह राज्य मंत्री के ड्राइवर की हत्या को लेकर दर्ज मामले में चार आरोपी बनाए हैं. तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त करते हुए क्लीन चिट दे दी गई है.

आरोप पत्र में हत्या, भीड़ को उकसाने, दुष्प्रेरण समेत कई गम्भीर धाराओं में आरोप तय किए गए हैं. एसआईटी ने आरोपियों पर आईपीसी 143, 147, 148, 149, 323, 325, 302 के अलावा 109, 114, 427, 436 और 504 भी लगाई है. तिकुनिया हिंसा मामले में शुक्रवार को एसआईटी की तरफ से विवेचक इंस्पेक्टर एसके पाल ने कोर्ट में भीड़ और किसानों पर बीजेपी सभासद सुमित जायसवाल उर्फ मोदी की तहरीर पर दर्ज 220 नम्बर केस में आरोप पत्र दाखिल किया.

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि 1300 पन्नों की दर्ज चार्जशीट में कमलजीत सिंह उर्फ सोनू, विचित्र सिंह, गुरविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह को आरोपी बनाया गया है. इनमें से विचित्र सिंह पर हत्या की धारा नहीं है बल्कि तोड़फोड़ के लिए उकसाने समेत कई धाराएं लगीं हैं. बाकी तीनों आरोपियों पर मारपीट करना, तोड़फोड़, अंग तोड़ना, गाली गलौज, धमकी हत्या करना के आरोप तय किए गए हैं. एसपीओ के मुताबिक अभी पूरे मामले में विवेचना चल रही है.
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तिकुनिया में तीन अक्टूबर 2021 को डिप्टी सीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र और साथियों पर थार जीप चढ़ाकर हत्या का आरोप है. इसी दिन प्रदर्शनकारी भीड़ और किसानों पर सुमित जायसवाल की तहरीर पर भी एक मामला तिकुनिया कोतवाली में दर्ज हुआ था. 220 नंबर के इस केस में भाजपा कार्यकर्ता शुभम मिश्र, श्यामसुंदर निषाद और केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के ड्राइवर हरिओम की भीड़ ने पीट पीटकर हत्या कर दी थी.

इस मामले में एसआईटी ने सबसे पहले विचित्र सिंह को वायरल वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया था. विचित्र सिंह पर एसआईटी ने हत्या का आरोप नहीं तय किया है. मुख्य आरोप आगजनी और उकसाने का है. 302 में विचित्र सिंह को बरी कर दिया गया. पूरे मामले में तीन अन्य आरोपियों अवतार सिंह, रंजीत सिंह और कंवलजीत सिंह को एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है.
कब किसकी गिरफ्तारी हुई

  • 26 अक्टूबर को विचित्र सिंह और गुरविंदर सिंह की गिरफ्तारी हुई.
  • तीन नवम्बर को रंजीत सिंह और अवतार सिंह गिरफ्तार.
  • एक जनवरी को कंवलजीत सिंह उर्फ सोनू और कमलजीत सिंह गिरफ्तार.
  • दो जनवरी को गुरप्रीत सिंह गिरफ्तार.

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