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अतीक अहमद को बड़ा झटका, MP-MLA कोर्ट ने 3 मामलों में जमानत अर्जी खारिज की

पूर्व सांसद अतीक अहमद को प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट से शनिवार को बड़ा झटका लगा. अदालत ने 3 मुकदमों में माफिया अतीक अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी. इस फैसले के बाद अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं.

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Published : Mar 6, 2022, 7:01 AM IST

atiq ahmed
प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट

प्रयागराज: पूर्व सांसद अतीक अहमद (atiq ahmed) को प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. खबर है कि कोर्ट ने बाहुबली की तरफ से तीन मामलों में दाखिल की गई जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. तीनों मामले में आरोपी बनाए गए अतीक अहमद की जमानत अर्जी खारिज करते हुए जज ने कहा कि मामलों की गंभीरता को देखते हुए जमानत पर विचार नहीं किया जा सकता है. इस कारण तीन अलग-अलग मामलों में दाखिल की गई पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत अर्जियों को खारिज करते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया.

25 सितंबर 2015 को शहर के धूमनगंज थाना क्षेत्र में अलकमा और उसके ड्राइवर सुरजीत की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गयी थी. इस हत्याकांड में अतीक अहमद को घटना के काफी समय बाद आरोपी बनाया गया था. इस घटना पर अतीक के वकील की तरफ से उन्हें राजनैतिक रंजिश की वजह से फंसाये जाने का तर्क दिया गया था. वहीं, धूमनगंज की रहने वाली सूरज कली के बेटे जितेंद्र की हत्या के मामले में गवाह को धमकाने और मारपीट करने का आरोप अतीक अहमद पर लगा था. 2016 की इस वारदात में भी आरोपी अतीक अहमद के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. इस मामले में भी अतीक अहमद की तरफ से जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई थी. साथ ही धूमनगंज की रहने वाली जय श्री की तरफ से अतीक अहमद पर जमीन कब्जाने और डराने-धमकाने के अलावा जानलेवा हमले का आरोप लगाया गया. इसके बाद पुलिस ने अतीक अहमद के खिलाफ केस दर्ज किया था.

धूमनगंज थाने में दर्ज इन तीनों मामलों में जमानत के लिए अतीक अहमद की तरफ से स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने तीनों मामलों में दाखिल की गई जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया. अतीक अहमद के वकीलों की तरफ से तर्क दिया गया था कि अतीक अहमद पांच बार के विधायक और एक बार के सांसद रहे हैं. कहा गया कि उन्हें इन मामलों में राजनीतिक वजहों से फंसाया गया. इन मामलों के उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है, लेकिन अतीक अहमद के वकीलों की तरफ से दी गई, इन दलीलों को कोर्ट ने नहीं माना और अपराधों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया.

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इसके फैसले के बाद गुजरात की जेल में बंद अतीक अहमद के जेल से बाहर आने के अरमानों पर पानी फिर गया है, इसलिए अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. एक तरफ जहां अतीक अहमद और उसका छोटा भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ जहां अलग-अलग जेलों में बंद हैं. वहीं सीबीआई और पुलिस उसके दो बेटों की तलाश कर रही है.

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