रायपुर : राजधानी के सिविल लाइन थाने में योग गुरु रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है. सिविल लाइन थाने में बाबा रामदेव के खिलाफ धारा 186, 188, 269 सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.
क्या है पूरा मामला ?
26 मई 2021 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सिविल लाइन थाने में आवेदन देकर बाबा रामदेव के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने रामदेव पर कोरोना संक्रमण काल के दौरान दवाइयों के बारे में दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया था. उनका आरोप था कि यह केंद्रीय महामारी एक्ट का उल्लंघन है. यह विद्वेष की भावना से आम जनता में भ्रम फैलाने के लिए किया गया है. इससे आम जनता और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों पर असर पड़ सकता है. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राजधानी के सिविल लाइन थाने में गैर जमानती धाराओं के एफआईआर दर्ज की गई है.
IMA के सदस्य डॉ. राकेश गुप्ता ने ईटीवी भारत से क्या कहा ?
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर राकेश गुप्ता ने ETV भारत से कहा कि योग गुरु ने वैक्सीन, आधुनिक चिकित्सा पद्धति और कोरोना मरीजों के इलाज में गाइडलाइन के तहत इस्तेमाल हो रही दवाइयों के खिलाफ आपत्तिनजक टिप्पणियां की हैं. रामदेव ने ये भी कहा कि वैक्सीनेशन के बाद हजारों डॉक्टरों की मृत्यु हो गई. जो खुद को नहीं बचा पाए तो दूसरों को कैसे बचाएंगे ? इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दवाओं का मजाक उड़ाया. जो बातें कही गईं वो संदेह फैलाने के लिए काफी थीं, जो राजद्रोह की श्रेणी में आती हैं. हमने पुलिस ने संज्ञान में लेने और तय धाराओं के तहत जुर्म दर्ज करने की अपील की थी. डॉ. राकेश गुप्ता ने ETV भारत से कहा कि 26 मई को आईएमए ने शिकायत की थी. जांच के बाद बुधवार रात को एफआईआर दर्ज की गई है.