रायपुर: Chhattisgarh money laundering case रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को सूर्यकांत तिवारी लक्ष्मीकांत तिवारी आईएएस समीर विश्नोई और सुनील अग्रवाल को 12 दिनों की न्यायिक रिमांड में जेल भेजने का फैसला सुनाया है. सभी आरोपियों को 23 नवंबर को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा. कोर्ट ने 12 दिनों के लिए चारों को न्यायिक रिमांड में भेजे जाने का फैसला दिया है. 23 नवंबर को फिर चारों को कोर्ट में पेश किए जाने का आदेश कोर्ट ने दिया है. Sameer Vishnoi and three businessmen sent to jail
शुक्रवार को ईडी मामले में हुई सुनवाई: रायपुर की अदालत में शुक्रवार की दोपहर फिर से ईडी के आरोपियों को पेश किया गया. इसमें आईएएस समीर बिश्नोई कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल शामिल थे. ईडी और स्थानीय पुलिस की कस्टडी में दोपहर में इन चारों को कोर्ट लाया गया और इनके वकीलों की टीम अदालत पहुंच चुकी थी. चारों को अलग अलग लेकर पुलिस वाले सीधे स्पेशल कोर्ट में आए. उसके बाद सुनवाई हुई. करीब तीन घंटे चली सुनवाई के बाद चारों के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया. 12 दिनों की न्यायिक रिमांड पर चारों जेल भेजे गए. बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि "हमने राहत देने की मांग कोर्ट से गुरुवार को की थी. गुरुवार को इसी पर बहस हुई थी. आज भी इसी पर बहस हुई. दलीलों के सुनने के बाद माननीय अदालत ने 12 दिन की न्यायिक रिमांड का आर्डर जारी किया". IAS Sameer Vishnoi