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पश्चिम बंगाल : निर्वाचन आयोग ने एक बूथ पर पुनर्मतदान का दिया आदेश - EC orders repolling in one booth

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के जंगीपारा विधानसभा क्षेत्र में बूथ नंबर 88 पर 10 अप्रैल को पुनर्मतदान का आदेश दिया है. यहां तीसरे चरण में छह अप्रैल को मतदान हुआ था, लेकिन बूथ नंबर 88 पर मतदान के दौरान विवाद हो गया था. जिसके कारण आयोग ने यहां पुनर्मतदान कराने का फैसला किया है.

निर्वाचन आयोग
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Published : Apr 9, 2021, 12:04 AM IST

कोलकाता :निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के जंगीपारा विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ पर पुनर्मतदान का आदेश दिया. पुनर्मतदान का आदेश राजनीतिक दलों के इस आरोप के बाद दिया गया कि तृणमूल कांग्रेस ने ऐसे एजेंट लगा रखे थे, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराने में मदद की.

निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायतों पर चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के बाद संबंधित बूथ पर पुनर्मतदान का आदेश दिया गया है, जहां अब 10 अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम साढ़े छह बजे तक दोबारा वोट डाले जाएंगे.

जंगीपारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के तीसरे चरण में छह अप्रैल को मतदान हुआ था. संबंधित बूथ पर पुनर्मतदान राज्य में चौथे चरण के मतदान के साथ होगा.

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जंगीपारा से भाजपा उम्मीदवार देबजीत सरकार ने निर्वाचन आयोग के इस कदम का स्वागत किया है. वहीं, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि पुनर्मतदान पूरी तरह अनावश्यक है.

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