पुडुकोट्टई : तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की एक अदालत ने सात वर्षीय दलित लड़की से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में मंगलवार को एक व्यक्ति को मौत की दोहरी सजा सुनाई.
महिला अदालत न्यायाधीश आर सत्या ने सैमुएल उर्फ राजा को पॉक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत भी मौत की सजा सुनाई. उसे दलित लड़की हत्या के मामले में उम्रकैद और बच्ची के अपहरण व सबूत नष्ट करने की कोशिश के मामले में सात साल कैद की भी सजा सुनाई गई.