नई दिल्ली :केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को भारत के संविधान और भारतीय कानूनों का पालन करना होगा. सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा सिम्बायोसिस स्वर्ण जयंती व्याख्यान श्रृंखला के तहत आयोजित ‘सोशल मीडिया एवं सामाजिक सुरक्षा तथा अपराध न्याय प्रणाली सुधार : एक अधूरा एजेंडा’ विषय पर व्याख्यान देते हुए मंत्री ने यह बात कही.
उन्होंने कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) दिशा-निर्देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल से संबंधित नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया मंचों के दुष्प्रयोग और गलत इस्तेमाल से निपटते हैं. प्रसाद ने कहा कि शुक्रवार को घोषित किए गए नए आईटी नियम इन मंचों का उपयोग करने वालों को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराते हैं.
उन्होंने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य सोशल मीडिया फर्मों पर सामग्री को विनियमित करना और फेसबुक, व्हाट्सऐप तथा ट्विटर जैसों को पोस्ट को शीघ्रता से हटाने के लिए किए गए कानूनी अनुरोधों तथा संदेशों के प्रवर्तकों का विवरण साझा करने के अनुरोधों के प्रति और जवाबदेह बनाना है.
प्रसाद ने कहा कि नए नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को भारत स्थित शिकायत निवारण अधिकारी, अनुपालन अधिकारी और नोडल अधिकारी की तैनाती करने की जरूरत है. जिससे सोशल मीडिया के करोड़ों उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच मिल सके. उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिये देश में स्थित तीन अधिकारियों की नियुक्ति के लिये कहकर कोई उनसे कायनात नहीं मांग रहा. उन्होंने कहा कि यह मूलभूत जरूरतें हैं.