मुंबई : नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस महीने की शुरुआत में चंडीगढ़-लेह उड़ान के कॉकपिट में एक अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति देने के लिए एअर इंडिया के एक पायलट का लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित कर दिया है. एक आधिकारिक बयान में गुरुवार को यह जानकारी दी गई.
डीजीसीए ने कहा कि पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, जबकि 'प्रथम अधिकारी' का लाइसेंस एक महीने की अवधि के लिए निलंबित किया गया है. डीजीसीए ने तीन जून को हुई घटना के बाद जांच लंबित रहने तक दोनों पायलटों को सेवा से हटाने का आदेश दिया.
डीजीसीए के सुरक्षा मानदंडों के अनुसार, अनधिकृत लोगों को कॉकपिट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और ऐसा कोई भी प्रवेश मानदंडों का उल्लंघन कर सकता है.
डीजीसीए ने बयान में कहा, 'मेसर्स एअर इंडिया की उड़ान एआई-458 (चंडीगढ़-लेह) के पायलट-इन-कमांड ने तीन जून को प्रस्थान के दौरान एक अनधिकृत व्यक्ति को कॉकपिट में आने की अनुमति दी और वह व्यक्ति पूरी उड़ान के दौरान कॉकपिट में ही रहा.'