कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने कहा है कि पुत्तिंगल देवी मंदिर आतिशबाजी हादसे के मामलों की तेजी से सुनवाई और निस्तारण के लिए एक विशेष अदालत का गठन वांछनीय होगा.
इस सौ साल पुराने मंदिर में 10 अप्रैल, 2016 को अनधिकृत तरीके से आतिशबाजी के प्रदर्शन के दौरान एक चिंगारी पटाखों के भंडार पर गिर गयी थी जिसके बाद हादसे में 100 से अधिक लोगों की जान चली गयी थी और 350 से अधिक लोग घायल हो गए थे जिनमें से कुछ गंभीर रूप से झुलस गए थे.
उच्च न्यायालय ने इस साल 27 सितंबर को इस बात का संज्ञान लिया कि तिरुवंनतपुरम में अपराध शाखा के पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट दाखिल की थी जिसमें लिखा था कि अपराध की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए तथा त्वरित सुनवाई के लिए, दिन प्रतिदिन आधार पर मामले में सुनवाई के वास्ते एक विशेष अदालत का गठन वांछनीय होगा.