नई दिल्ली: उत्तराखंड राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि वह मौजूदा समय में राजस्व पुलिस के तहत क्षेत्रों को नियमित पुलिस के अधिकार क्षेत्र में लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. अंकिता भंडारी मामले के आलोक में राजस्व पुलिस व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश की मांग वाली जनहित याचिका के जवाब में राज्य सरकार द्वारा हलफनामा दायर किया गया.
राज्य ने कहा है कि प्रस्ताव के लिए वित्तीय निहितार्थ, कैडर की ताकत, बुनियादी ढांचा, अपराध दर, क्षेत्रों की आबादी और पर्यटकों की आमद पर विचार किया जाता है. राज्य के बयान में कहा गया कि पहले चरण में, महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपहरण, साइबर अपराध, POCSO आदि सहित सभी जघन्य अपराधों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तुरंत नियमित पुलिस को सौंप दिया जाएगा.