नई दिल्ली : दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले में आरोपी सफूरा जरगर को इस साल ईद में अपने गृह नगर किश्तवाड़ जाने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने किश्तवाड़ जाने की अनुमति देने की मांग को मंजूर कर लिया.
कोर्ट ने कहा कि सफूरा जरगर 7 से 31 जुलाई तक किश्तवाड़ रह सकती हैं. कोर्ट ने सफूरा जरगर को निर्देश दिया कि वो अपने लोकेशन गूगल मैप पर पिन कर रखेगी. सफूरा ने सात जुलाई से 14 अगस्त तक अपने पति और रिश्तेदारों के साथ ईद मनाने के लिए ससुराल जाने की अनुमति मांगी थी.
23 जून 2020 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सफूरा जरगर को जमानत देते हुए कहा था कि वो ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना दिल्ली से बाहर नहीं जाएगी. सफूरा जरगर को दिल्ली पुलिस ने 11 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया था. जरगर के खिलाफ उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, 22 फरवरी 2020 की रात नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ महिलाएं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठ गई थीं.
दिल्ली हिंसा की आरोपी सफूरा जरगर को ईद मनाने किश्तवाड़ जाने की अनुमति मिली
कोर्ट ने कहा कि सफूरा जरगर 7 से 31 जुलाई तक किश्तवाड़ रह सकती हैं. कोर्ट ने सफूरा जरगर को निर्देश दिया कि वो अपने लोकेशन गूगल मैप पर पिन कर रखेगी. सफूरा ने सात जुलाई से 14 अगस्त तक अपने पति और रिश्तेदारों के साथ ईद मनाने के लिए ससुराल जाने की अनुमति मांगी थी.
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सफूरा जरगर पर आरोप है कि उसी दौरान सफूरा भीड़ को लेकर वहां पहुंची और हिंसा की साजिश रची. इसके बाद उत्तर-पूर्वी जिले में कई दिनों तक हिंसा होती रही, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 ज्यादा लोग घायल हो गए थे. सफूरा जरगर जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीडिया प्रभारी थी.